हरियाणा में जूनियर इंजीनियर की भर्ती में हाईकोर्ट का समर्थन, परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाएं हुई खारिज
Haryana fastnews: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित 1259 जूनियर इंजीनियर की भर्ती में हरियाणा हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। यह निर्णय उन याचिकाकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है जो इस भर्ती के परिणाम को चुनौती दे रहे थे।
इस भर्ती की शुरुआत 15 जून 2019 को हुई थी, जब आयोग ने 1259 जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। लिखित परीक्षा के बाद, आपत्ति दर्ज करने के बाद हाईकोर्ट ने विशेषज्ञों की राय को अहम मानते हुए उसे मान्यता प्रदान की।
याचिकाकर्ताओं ने पांच प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की थी, जिसमें से दो को विशेषज्ञों ने मान्यता प्रदान की थी, लेकिन तीन प्रश्नों को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने उज्जवल आपत्तियों पर खुले मन से विचार किया गया है और उन्हें मान्यता प्रदान की गई है। इस फैसले के साथ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विशेषज्ञों की राय को महत्वपूर्ण ध्यान में रखना चाहिए, और अगर उन पर कोई आरोप नहीं है, तो उनकी राय को मंजूर करना चाहिए।
इस मामले में विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्रदान की गई आपत्तियों को सही करने के लिए आयोग ने नई आंसर की जारी की और याचिकाकर्ताओं ने बाकी के प्रश्नों के लिए याचिका दाखिल की।
हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित करते हुए कहा कि आपत्तियों पर खुले मन से विचार किया गया है और विशेषज्ञों की राय को महत्वपूर्ण ध्यान में रखना चाहिए। इससे हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर की भर्ती को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज करते हुए इसे हरी झंडी दी।
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