हरियाणा में सोलर पंप का गलत तरीके से इस्तेमाल करने वालों पर होगी कार्रवाई, ये है नया आदेश…
हरियाणा के रोहतक के जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा अनुदान पर दिये गये सोलर पंप को उखाड़ने, किसी अन्य को बेचने, किसी दूसरी जगह पर लगाने तथा कृषि सिंचाई की बजाय सोलर पंप को अन्य तरीके से उपयोग करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा सब्सिडी भी वापिस ली जाएगी।
सोलर पम्प पर मिली सब्सिडी वापिस करनी होगी
अजय कुमार ने बताया कि जिला में सोलर पंप का गलत तरीके से उपयोग करने की शिकायत मिलने पर सोलर पम्प पर मिली हुई सब्सिडी वापिस करनी होगी।
इस संदर्भ में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक द्वारा निर्देश जारी भी किए गए है कि निर्धारित की गई जगह के अलावा लाभार्थी किसान द्वारा सिंचाई के अतिरिक्त अगर सोलर पंप का किसी भी अन्य तरीके से दुरुपयोग किया गया तो लाभार्थी किसान को सब्सिडी का अधिकार नहीं है तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जायेगी व केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी वापिस करनी होगी।
कंपनी द्वारा दी गई गारंटी भी खत्म हो जायेगी
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सोलर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया गया है और इसका उद्देश्य बिजली व डीजल की खपत को कम करने के साथ-साथ पर्यावरण को दूषित होने से बचाना भी है। लाभार्थी किसान द्वारा सिंचाई के अतिरिक्त अगर सोलर पंप का किसी भी अन्य तरीके से दुरुपयोग किया जाता है तो कंपनी द्वारा दी गई गारंटी भी खत्म हो जायेगी।
अधिकारी किसी भी समय सोलर पंप का निरीक्षण कर सकते हैं
इसलिए जो लाभार्थी किसान अपने सोलर वाटर पंप का दुरुपयोग कर रहे है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वह अपने सोलर वाटर पंप को सही जगह पर स्थापित कर लें अन्यथा उन पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में अधिकारी किसी भी समय किसानों को दिये गये सोलर पंप का निरीक्षण कर सकते हैं।
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