Check bounce: चेक बाउंस होने पर बढ़ सकती है मुसीबत!, सिरसा में चेक बाउंस होने पर दोषी को एक साल की कैद, 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा
Check bounce: चेक बाउंस होने पर बढ़ सकती है मुसीबत!, सिरसा में चेक बाउंस होने पर दोषी को एक साल की कैद, 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा
2 लाख रुपए का जुर्माना
मामले में कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजा राशि 30 दिन के भीतर देनी होगी, नहीं तो एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
क्या है पूरा मामला?
बेगू रोड निवासी राहुल शर्मा की सुरतगढ़िया बाजार निवासी तृप्त खन्ना के साथ अच्छी दोस्ती थी। जनवरी 2019 को तृप्त ने मित्रतापूर्ण संबंध का वास्ता देते हुए राहुल शर्मा से एक लाख रुपए उधार मांगे। राहुल शर्मा ने तृप्त पर भरोसा करते हुए रुपए उधार दे दिए।
दो चेक हुए बाउंसCheck bounce: सिरसा में चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी को एक साल की कैद और जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट की ओर से ये आदेश दिया गया है।
तृप्त खन्ना ने समय से राशि वापस लौटाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद फरवरी 2019 को तृप्त खन्ना ने राहुल शर्मा को चेक काटकर दे दिया। बैंक में चेक लगाया तो यह बाउंस हो गया। इसके बाद फिर से आरोपी ने चेक दिया,लेकिन ये चेक भी बैंक में लगाते ही बाउंस हो गया।
उधार पैसे देने से किया इनकार
राहुल ने तृप्त से अपने पैसे मांगे तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल ने तृप्त के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया। कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए आरोपी तृप्त खन्ना को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुना दी।
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