DGCA FDTL Rules: बदल गए नियम, कम हुए पायलटों के काम करने के घंटे
Agro Haryana, New Delhi सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से अब पायलट के काम करने के घंटों में बदलाव करने का प्लान बनाया है. यानी पायलटों के आराम करने के घंटे बढ़ जाएंगे.
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पायलटों की थकान की समस्या को देखते हुए नए नियमों पर विचार किया जा रहा है, जिससे पायलटों की फ्लाइट ड्यूटी की अवधि कम करने का प्रस्ताव है.
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 8 जनवरी को नए उड़ान शुल्क नियम पेश किए हैं, जिसके तहत पायलटों के लिए साप्ताहिक आराम के घंटे 36 घंटे प्रति सप्ताह से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिए गए हैं.
अधिकतम 8 घंटे भर सकेंगे उड़ान
DGCA ने पायलटों के लिए रात में उड़ान भरने के लिए एक दिन में अधिकतम उड़ान समय को घटाकर आठ घंटे कर दिया है. इसके साथ ही एक दिन में पायलट द्वारा अधिकतम लैंडिंग का समय घटाकर दो घंटे कर दिया है.
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि थकान से संबंधित कई रिपोर्टों के आने के बाद में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) में बदलाव किया गया है.
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पायलटों के रोस्टर को एनालिसिस, थकान से जुड़ी रिपोर्ट और पायलटों के डायरेक्ट फीडबैक के बाद में हमने नए नियम जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि हम FDTL नियमों में संशोधन कर रहे हैं. नए नियमों के तहत आराम के घंटे बढ़ गए हैं.
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48 घंटे मिलेगा आराम
उन्होंने कहा कि पायलट की थकान के मुद्दे से निपटने के लिए यह नियम बनाए गए हैं. डीजीसीए के नए नियमों के तहत 36 घंटे की आराम अवधि के बजाय 48 घंटे का आराम सुनिश्चित की गई है