हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदारों को मिली खुशखबरी,बिल्डर नही कर सकेंगे ये काम
yuva Haryana : मकान की बुकिंग के बाद पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाने की स्थिति में ग्राहकों को बिल्डर्स द्वारा कैंसिलेशन चार्ज और एग्रीमेंट तोड़ने का खतरा बना रहता था ।इससे ग्राहकों को मोटा नुकसान होता था। हालांकि, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए एक नया नियम लागू किया है। अब बिल्डर्स को मकान कैंसिल कराने पर ग्राहकों से मनमाना पैसा नहीं वसूला जा सकेगा।
हरियाणा में रियल एस्टेट क्षेत्र में खरीदारों के बारे में सोचते हुए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत, प्रोपर्टी खरीदारों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
RERA के तहत अब किसी भी प्रमोटर को अग्रिम भुगतान या आवेदन शुल्क के रूप में फ्लैट, प्लॉट या भवन की लागत का 10% से ज्यादा स्वीकार नहीं करना होगा। यह निर्णय प्रमोटरों को खरीदारों के साथ विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा और प्रॉपर्टी खरीदारों को बड़ी राहत प्रदान करेगा।
RERA अधिनियम 2016 के तहत, किसी भी प्रमोटर को लिखित समझौते के पंजीकरण के बिना उसकी प्रोपर्टी की लागत का 10% से अधिक पैसा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। समझौते में विवरण, भुगतान विवरण, कब्जे की तारीखें और अन्य जानकारी साफ शब्दों में होनी चाहिए।
इस निर्णय से पहले, हरियाणा में प्रोपर्टी खरीदारों को अगर पहले से ही अग्रिम भुगतान करना पड़ता था, जिससे उन्हें बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा था। अब यह निर्णय इस नुकसान को कम करने में मदद करेगा।
हरियाणा में दो विनियामक प्राधिकरणों के स्थापित होने से रियल एस्टेट क्षेत्र में निगरानी में वृद्धि होगी और प्रमोटरों को नियमों का पूरा पालन करना होगा। इससे प्रोपर्टी खरीदारों को सुरक्षित महसूस होगा और वे आत्मविश्वास से अपना निवेश कर सकेंगे।
इस नए निर्णय से हरियाणा के रियल एस्टेट बाजार में विश्वास बढ़ेगा और बिना चिंता के लोग प्रॉपर्टी खरीदने में रुचि दिखा सकेंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में दो विनियामक प्राधिकरण हैं, जिनमें एक गुरुग्राम में है तो दूसरा पंचकुला में स्थित है और हरियाणा में RERA के तहत पंजीकृत प्रोजेक्ट की संख्या का आंकड़ा 1123 है ।
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