हरियाणा में गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी ,इस योजना के तहत मिलेगी आर्थिक सहायता
हरियाणा सरकार ने ‘दयालु’ योजना की शुरुआत करके गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत मृत्यु या 70% से अधिक दिव्यांग होने पर परिवार को 5 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।
आर्थिक सहायता
1. लाख 80 हजार रुपए सालाना आमदनी वाले परिवार
यह योजना 1 लाख 80 हजार रुपए सालाना आमदनी वाले परिवारों के सदस्यों को मृत्यु या दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
2. आयु वर्ग के अनुसार लाभ
योजना के तहत 15 से 60 साल की आयु वर्ग के लोगों को विभिन्न आयु वर्ग के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
3. राशि का विवरण
6 से 12 वर्ष: 1 लाख रुपये
12 से 18 वर्ष: 2 लाख रुपये
18 से 25 वर्ष: 3 लाख रुपये
25 से 45 वर्ष: 5 लाख रुपये
45 से 60 वर्ष: 3 लाख रुपये
हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के द्वारा योजना को शुरू किया जा रहा है, और यह आर्थिक सहायता बढ़ाने की एक कोशिश है।
हरियाणा के आपूर्ति विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत विभिन्न आयु समूहों को उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
नगर निगम द्वारा भी इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि योजना के लाभ का सही समय पर गरीब परिवारों तक पहुंच सके।
यह योजना गरीब परिवारों को समृद्धि और सुरक्षा का एक नया स्रोत प्रदान करती है, जिससे उन्हें मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में भी आत्मनिर्भरता बनाए रखने का अवसर मिलेगा।
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