हरियाणा सरकार का सख्त एक्शन ,अब कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने पर ,मिलेगा इतने लाख का इनाम
हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक और पहल की है। सरकार ने किसी भी व्यक्ति द्वारा कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने पर 1 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया है।इस प्रकार सरकार व प्रशासन की ओर से कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित और कारगर कदम उठाए जा रहे हैं।
यह कदम खासतौर पर उन शहरों के लोगों के लिए है जहां लिंगानुपात में भरी कमी आई है।
हरियाणा में लिंगानुपात की चिंता तेजी से बढ़ रही है, जैसा कि 2015 में 876 लड़कियों पर 1000 लड़कों के जन्म के आंकड़े दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रारंभ के बाद भी, लिंगानुपात में वृद्धि हो रही है, जो 2019 में 923 और 2020 में 922 तक पहुंच गया।
जनवरी 2023 की रिपोर्ट में दिखा गया है कि 14 शहरों में लिंगानुपात में कमी हुई है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। इनमें फतेहाबाद, नूंह, सिरसा, यमुनानगर, जींद, कैथल, पानीपत, अंबाला, चरखी दादरी, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रोहतक, करनाल और भिवानी शामिल हैं।
इसके खिलाफ, गुरुग्राम, पलवल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, पंचकूला, हिसार, रेवाड़ी और झज्जर में वृद्धि हुई है, जिसके लिए सरकार ने कड़ी कदम उठाने का निर्णय किया है।
सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और ऐसे कार्यों करने वालों को सख्त सजा देने के लिए पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत प्रावधान बढ़ाया है। पहले अपराध में 3 साल की कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा, जबकि दूसरे अपराध में 5 साल की कैद और 50 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
इस पहल से सरकार ने यह साबित किया है कि वह लोगों को सामाजिक जागरूकता में बढ़ोतरी के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ मुकाबला कर रही है और उन्हें इस दिशा में सहायता करने के लिए प्रेरित कर रही है।
Also Read: हरियाणा सरकार ने लिए बड़ा कदम, ट्रैक्टर लेकर निकले किसानों को टैंपरेरी जेल में भेजा