महिला कर्मचारियों के पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, अब ये भी होंगे हकदार
Haryana fastnews: केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के पेंशन नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे तहत अब बेटे या बेटी भी पेंशन के हकदार बन सकते हैं।नए नियमों से महिलाओं के अधिकारों में इजाफा होगा ।जिसके तहत, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी अपने पति की जगह बच्चों को पेंशन दे सकेंगी।
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DOPPW) ने बताया कि इस पहल से महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि होगी और वे अपने पति की जगह बेटे या बेटी को नॉमिनी बना सकेंगी। यह फैसला समाज में भारतीय महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम है, जो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और समानता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
सरकार ने सुनिश्चित किया है कि यदि महिला कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं तो उसकी पेंशन पति को मिलेगी। लेकिन यदि पति किसी नाबालिग या दिव्यांग बच्चे का संरक्षक है तो उसके वयस्क होने तक वह पेंशन का पात्र होगा। इसके बाद, बच्चे के वयस्क होने के बाद पेंशन उसे ही मिलेगी।
यह पहल नारी शक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता और समानता की दिशा में आगे बढ़ाने में अहम योगदान करेगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का एक और मौका भी देगा।